अनूपपुर डीएम द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण अनूपपुर जिले की राजस्व सीमाओं में द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
अनूपपुर(प्रकाश परिहार):-आदेश के मुताबिक कोविड-19 कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी 03 माह तक के सप्ताह में 05 दिन (सोमवार से शुक्रवार) प्रतिदिन प्रातः 10ः00 बजे से सायं 6ः00 बजे तक लगेंगे। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा, पसान, बिजुरी, राजनगर, डोला, डूमरकछार तथा अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू रहेगा। उपरोक्तानुसार अनूपपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लाॅकडाउन/कफ्र्यू लागू रहेगा।
प्रत्येक रविवार कफ्र्यू दिवस के दिन घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6ः00 बजे से 9ः00 बजे तक कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य करने हेतु उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त, एल.पी.जी. वितरण केन्द्र एवं समस्त पेट्रोल पंप उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले की समस्त औद्योगिक एवं अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंषिंग से संबंधित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिष्चित करेंगे।
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