कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने नगर का भ्रमण कर दुकानदारों को ‘‘नो मास्क, नो सर्विस एवं वैक्सीनेशन की दी समझाईश
अनूपपुर(प्रकाश सिंह परिहार):- जिले की नवागत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए दुकानदारों को जागरूक करने और प्रतिबंधात्मक आदेश के दिशानिर्देशों का पालन कराने के लिहाज से आज प्रातः काल अनूपपुर नगर के विभिन्न हिस्सों का अचानक भ्रमण कर दुकानदारों को ‘‘नो मास्क नो सर्विस’’ एवं वैक्सीन लगवाने की समझाईश दी। इस दौरान आपने निर्धारित मापदण्डों के विपरीत खुली दुकानों को बंद कराया। इस मौके पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक श्री मांगीलाल सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक राजन, अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर श्री कमलेश पुरी, तहसीलदार श्री भागीरथी लहरे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री हरिओम वर्मा समेत विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
अपने भ्रमण के दौरान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री मीना ने दुकानदारों से कहा कि दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिष्चित कर ही सामान की बिक्री की जाए। जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा हो, उसको कोई सामान विक्रय नहीं करें। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें। यदि कोई दुकानदार ‘‘नो मास्क नो सर्विस’’ प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दुकानदारों से पूछा कि उन्होंने वैक्सीन लगवाया या नहीं। आपने कोरोना से बचाव एवं संक्रमण काल में सुरक्षित ढंग से व्यवसाय करने के लिए दुकानदारों को वैक्सीन लगवाने की समझाईश दी। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही दुकानें खोलने की समझाईश दी और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सामतपुर तिराहे क्षेत्र के बाजार से लेकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बाजार, इन्दिरा तिराहा क्षेत्र एवं थाना चौक क्षेत्र में स्थित बाजारों का भ्रमण कर प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करने की दुकानदारों को समझाईश दी।
उधर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह ने बिजुरी, पसान एवं कोतमा क्षेत्र में स्थित बाजारों का भ्रमण कर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार खुली दुकानों को देखा। आपने निर्धारित मापदण्ड के विपरीत खुली दुकानों को बंद कराया। आपने दुकानदारों को मास्क लगाए रखने तथा मास्क लगाए ग्राहकों को ही सामान की बिक्री करने की समझाईश दी। आपने दुकानदारों को सचेत किया कि मापदण्डों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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