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Monday, February 14, 2022

बिजुरी नगरपालिका क्षेत्र में उप निर्वाचन को दृष्टिगत रख डी.एम. ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत दिए प्रतिबंधात्मक आदेश



बिजुरी नगरपालिका क्षेत्र में उप निर्वाचन को दृष्टिगत रख डी.एम. ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत दिए प्रतिबंधात्मक आदेश



अनूपपुर/बिजुरी:-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद बिजुरी के वार्ड क्र. 01 में बिजुरी उप निर्वाचन की घोषणा की गई है। जिसके अनुसार 6 मार्च 2022 को मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन की घोषणा होने से नगरपालिका क्षेत्र बिजुरी में आदर्ष आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान नगरीय निकाय में असामाजिक तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील है तथा नगरपालिका परिषद बिजुरी के उप निर्वाचन के दौरान उनके द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना और अत्यावश्‍यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं होने और जिला अनूपपुर के नगरपालिका परिषद बिजुरी में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराए जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने, लोक परिशांति बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में नगरपालिका परिषद बिजुरी के उप निर्वाचन हेतु प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 11 फरवरी से 9 मार्च 2022 तक की रात्रि 12 बजे तक लागू की है। जिसके अनुसार जिला अनूपपुर के नगरपालिका परिषद बिजुरी अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र, खतरनाक हथियार, पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा और न ही कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईंटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेष नहीं करेंगे। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मृत को श्मशान कब्रिस्तान ले जाने तथा वापसी संबंधी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधित निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना द्वारा दण्ड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश जिला अनूपपुर के नगरपालिका परिषद बिजुरी में प्रभावशील रहेगा। वहां के निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने जाने वाले आमजनता पर लागू होगा।

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