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Sunday, December 1, 2024

नियम विरुद्ध संचालित है डोगरिया कला मे श्री राम स्टोन क्रेशर खादान की जगह खोद दी खाई

 


नियम विरुद्ध संचालित है डोगरिया कला मे श्री राम स्टोन क्रेशर खादान की जगह खोद दी खाई 

 आखिर माईनिंग राजस्व फारेस्ट प्रदूषण विभाग का कहा है नजर - खदान बताकर नियम विरुद्ध बना दी  खाई 



 डीजीएमएस के नियमों की उड़ रही धज्जियां - 6 मीटर के नीचे पहुंची खाई

 संवेदनशील कलेक्टर से नियम विरुद्ध खनन पर टीम गठित कर जांच कराने की उम्मीद 

इंट्रो:- अनूपपुर जिले मे पर्याप्त मात्रा में खनिज पाई जाती है खनिज बोल्डर की मात्रा होने के कारण गिट्टी बनाने माइनिंग नियमों का पालन करते हुए सरकारी जमीन को लीज में देने का भी प्रावधान है जिसके तहत लीजधारक को बोल्डर खनन करने हेतु माईनिंग पर्यावरण फारेस्ट राजस्व के नियमों का पालन करने का भी अनुबंध किया जाता है अनुबंध अनुसार सही पाए जाने पर बोल्डर खदान संचालित करने हेतु परमिशन दी जाती है लेकिन लीज धारक द्वारा नियमों शर्तों का पालन ना करते हुए खनन कार्य किया जाता है  उस खनन कार्य में जिम्मेदार विभाग द्वारा पूरी जिम्मेदारी लीज क्षेत्र में न पहुंचकर सरकारी दफ्तर में बैठकर गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है और लीज धारक को खनन करने की पूरी छूट दे दी जाती है जिसका जीता जागता उदाहरण कोतमा अनुभाग के ग्राम पंचायत डूंगरिया कला में खसरा क्रमांक 451/1 मे जिले व संभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौका निरीक्षण कर स्वयं देख सकते हैं की निममो किस कदर पालन किया जा रहा है!

प्रकाश सिंह परिहार की कलम से 


अनूपपुर ! जिले के अंतिम छोर में स्थित कोतमा तहसील के ग्राम डोगरिया कला में स्थित श्री राम स्टोन क्रेशर खनिज पर्यावरण और डीजीएमएस के नियमों को दर किनार करते हुए हैवी ब्लास्टिंग के माध्यम से  पत्थर का उत्खनन का कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा किसी प्रकार के सुरक्षा मापदंडों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और सीधे-सीधे शासन के नियमों के विपरीत खाई नुमा खदान 6 मीटर नीचे गहराई तक खोद दी गई है जो शासन द्वारा बनाए गए नियमों की खुले आम धज्जिया उडाने का किया जा रहा है!


 शासन को भारी राजस्व की हानि-अवैध खनन जारी 

संभाग में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील अंतर्गत ग्राम डोगरिया कला में स्थित श्री राम स्टोन क्रेसर द्वारा खसरा क्रमांक 451 मे 451 /1 मे खनिज नियमों के विपरीत मनमानी ढंग से खनन का कार्य किया जा रहा है प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज विभाग द्वारा लिए गए लीज क्षेत्र के बाहर भी खनन कार्य किया जा रहा है! जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है खनिज एवं डीजेएमएस के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाने का कार्य उक्त क्रेसर संचालक द्वारा किया जा रहा है! यदि लीज क्षेत्र में हुए खनन की सुक्षमता से जांच की जाए तो लगभग शासन को पर्यावरण सहित करोडो के राजस्व का लाभ मिल सकता है!


 खदान की खाई नुमा गड्डों कि हो भौतिक सत्यापन 

 लगातार श्रीराम स्टोन क्रेशर संचालक द्वारा क्रेशर को संचालित किया जा रहा है और लगातार गिट्टी का बिक्री किया जा रहा है बात यह खड़ी हो रही है कि उक्त क्रेसर संचालक के पास लीज खदान की खुदाई जिस स्तर पर किया गया है यदि खाई नुमा खोदे गये बोल्डर खदान  से कितना बोल्डर निकाला गया व कितनी गिट्टी बेची गई यदि संवेदनशील कलेक्टर द्वारा राजस्व व माइनिंग विभाग की टीम गठित कर यदि उक्त खनन क्षेत्र की बारीकी से जांच की जाए तो लगभग करोड़ के राजस्व का लाभ शासन को पहुंच सकता है और अवैध खनन करने वालों पर लगाम लग सकती है!


डीजीएमएस के नियमों कि उड़ रही धज्जियां 

पत्थर खादान धारक द्वारा उत्खनन के दौरान हैवी ब्लास्टिंग का उपयोग किया जा रहा है एवं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ब्लास्टिंग मे बारूद का उपयोग करने हेतु डीजीएमएस की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है खनन नियमो के अनुसार खदान की गहराई  6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन उक्त ठेकेदार द्वारा सारे नियमों को शिथिल करते हुए बोल्डर खदान में अपना नया नियम लागू कर खनन कार्य किया जा रहा है बात तो यह भी खड़ी हो रही है कि उक्त खदान संचालक द्वारा आखिर किसके संरक्षण में 6 मीटर नीचे खदान के नाम पर खाई खोदे जाने का कार्य किया जा रहा है!


जांच व कार्यवाही से दूर क्यों जिम्मेदार अधिकारी ...?

 जिस प्रकार श्री राम स्टोन क्रेशर द्वारा शासन द्वारा बनाए गए मापदंडों के विपरीत मनमानी ढंग से बिना सुरक्षा मापदंडों के हैवी ब्लास्टिंग के माध्यम से बोल्डर खनन कार्य किया जा रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को तिलांजलि देते हुए नियम विरुद्ध खनन की छूट दे दी गई है और किसी बड़ी घटना होने का इंतजार किया जा रहा है!


 संवेदनशील कलेक्टर से जांच व कार्यवाही की उम्मीद

 उक्त क्रेसर संचालक द्वारा जिस प्रकार नियमों की अनदेखी कर पत्थर खदान का संचालन किया जा रहा है अगर उक्त पत्थर खदान मे खनिज पर्यावरण राजस्व और वन विभाग की टीम गठित कर जिम्मेदार विभाग के पास अनुबंध लीज धारक के लीज उपरांत से खबर लिखे जाने तक के दस्तावेजों सहित खदान की भौतिक सत्यापन, सीमा इसमें भी प्रमुख बात यह है कि खदान से सटे आसपास के क्षेत्र के साथ सीमांकन करने पर चौकाने वाली तथ्य भी सामने आएंगे और अवैध खनन पर रोक भी लगेगा जिसकी जांच कि मांग वहा से निकलने वाले लगभग 100 मीटर दूर स्थित पीएमजेए सवाई की सड़क से निकलने वाले ग्रामीण भी संवेदनशील कलेक्टर से जांच की मांग कर रहे हैं!


अगले अंक मे पढ़े -

    पत्थर खदान को खोदकर बना दिया खाई जब फिर हुई शिकायत तो कैसे बन गया तालाब 

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